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हाईकोर्ट के आदेश के बाद, पुलिसकर्मियों को प्रमोशन के लिए करना होगा इंतजार

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Ranchi : हाईकोर्ट ने राज्य में सभी विभागों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है. जिसका असर पुलिस विभाग में भी देखने को मिलेगा. पुलिसकर्मियों को प्रमोशन के लिए इंतजार करना होगा. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में सरकार ने प्रमोशन पर रोक का आदेश जारी किया था. जिसके बाद जनवरी 2022 में हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दी थी. हाईकोर्ट ने यह आदेश WPS-1390/2021 मामले में दिया था. उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाये.  पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-high-court-bans-promotion-in-the-state-know-the-whole-matter/">BREAKING

: हाईकोर्ट ने राज्य में प्रमोशन पर लगायी रोक, जानें पूरा मामला

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23 जून को डीजीपी  ने प्रमोशन के लिए आदेश जारी किया था

1500 एएसआई को एसआई में प्रमोशन पाने के लिए इंतजार होगा. गौरतलब है कि बीते 23 जून को डीजीपी नीरज सिन्हा ने आदेश जारी किया था, कि एएसआई को एसआई में प्रमोट किया जायेगा. जिसके बाद 1500 एएसआई, एसआई पद के लिए प्रमोट होते. प्रमोशन में यह प्रावधान किया गया कि ST-SC कैडर, जेनरल क़ेटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं. जिसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभाषा विभाग से सचिव और डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने डीजीपी और राजभाषा के सचिव से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की बेंच में हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की. अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा. इसे भी पढ़ें - महाराष्ट्र">https://lagatar.in/maharashtra-crisis-supreme-court-tells-election-commission-dont-take-any-decision-on-shinde-factions-application-yet-relief-to-uddhav-thackeray/">महाराष्ट्र

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