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हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानरों की नियुक्ति का रास्ता साफ

Ranchi: करीब चार वर्षों से लटकी असिस्टेंट टाउन प्लानरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नगर एवं आवास विभाग के लिए वर्ष 2020 में शुरू की गयी सहायक नगर नियोजकों की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट में लंबित मामलों के कारण अधर में लटकी हुई थी. सितंबर 2023 में राँची उच्च न्यायालय ने जेपीएससी को निर्देशित किया था कि अर्हता पूरी नही करने वाले उम्मीदवारों को हटाते हुए दो महीने के अंदर नयी मेधा सूची बनाई जाए. निर्देश का अनुपालन नही करने पर जेपीएससी के विरुद्ध अवमानना की पहेल करते हुए उच्च न्यायालय ने अनुपालन हेतु दुबारा निर्देशित किया, जिसपर जेपीएससी ने 04 अप्रैल को पुनरीक्षित मेधा सूची प्रकाशित किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी को नयी मेधा सूची के आधार पर नगर एवं आवास विभाग को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है.इस संबंध में विवेकानंद भुइयाँ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सोनम ने बहस की. इसे भी पढ़ें- पलामू">https://lagatar.in/a-total-of-11-candidates-including-three-filed-nominations-on-the-last-day-from-palamu-lok-sabha-constituency/">पलामू

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