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जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी शुरू की

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत  भारत निर्वाचन आयोग ने नये उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स एक्ट, 1952 और इलेक्शन्स रूल्स, 1974 के प्रावधानों के अनुसार कराया जायेगा.
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 New Delhi :  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिये जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने नये उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को राजपत्र जारी कर के धनखड़ त्यागपत्र को लेकर आधिकारिक जानकारी दे दी है.

 

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत  भारत निर्वाचन आयोग ने नये उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स एक्ट, 1952 और इलेक्शन्स रूल्स, 1974 के प्रावधानों के अनुसार कराया जायेगा.

 


सूत्रों के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जायेगी. चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित  गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं. लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों से संबंधित निर्वाचक मंडल की तैयारी,  रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रिया जारी है.

 

चुनाव आयोग के अनुसार  इन गतिविधियों के पूरा होने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तिथि की घोषणा की जायेगी.  समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि उपराष्ट्रपति का खाली पद जितनी जल्दी हो सके भरा जाएगा. हालांकि संवैधानिक नियमों में कोई विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं है.

 

सूत्रों के अनुसार जगदीप धनखड़ द्वारा उपराष्ट्रपति निवास को खाली करने के बाद उन्हें लुटियंस दिल्ली में एक सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा. 

 

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