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दिल्ली हाई कोर्ट से अग्निपथ योजना को मिली हरी झंडी, सभी 23 याचिकाएं खारिज

NewDelhi : अग्निपथ योजना मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसके खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है.  चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को हरी झंडी मिल गयी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका के खिलाफ पिछले साल 15 दिसंबर में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था.

पिछले साल 14 जून में आयी थी अग्निपथ योजना

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की थी. योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग इस योजना के तहत देश के प्रहरी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल किया जायेगा. हालांकि अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हुआ था. इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की यीई थीं. जिसपर आज चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनवाई कर फैसला सुनाया. [wpse_comments_template]

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