NewDelhi : अग्निपथ योजना मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसके खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को हरी झंडी मिल गयी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका के खिलाफ पिछले साल 15 दिसंबर में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था.
Delhi HC dismisses batch of pleas challenging Centre’s Agnipath scheme for recruitment in armed forces
— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2023
पिछले साल 14 जून में आयी थी अग्निपथ योजना
केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की थी. योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग इस योजना के तहत देश के प्रहरी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल किया जायेगा. हालांकि अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हुआ था. इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की यीई थीं. जिसपर आज चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनवाई कर फैसला सुनाया.
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