Ranchi: 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा घेराव मामले में आरोपी आजसू सुप्रीमो विधायक सुदेश कुमार महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो समेत चार को रांची व्यवहार न्यायालय से अग्रिम जमानत की सुविधा मिली है. अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी. अदालत में सुदेश कुमार महतो, लंबोदर महतो समेत चार की ओर से अधिवक्ता भरत चंद्र महतो ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें-देवघर">https://lagatar.in/deoghar-hemant-government-will-provide-employment-to-4-thousand-youth-satyanand-bhokta/">देवघर
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सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप
इन सभी पर विधानसभा घेराव के दौरान सरकारी आदेश का उल्लंघन कर दलादली चौक पर सड़क जाम करने और हंगामा करने का आरोप लगाया गया है. दलादली चौक के पास सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता जाम कर प्रदर्शन करने, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक स्लाइडर तोड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इन सभी के खिलाफ 7 मार्च 2022 को सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट का आरोप है. मामले को लेकर नगड़ी थाना में मांडर बीडीओ सुलेमान अंसारी ने प्राथमिकी (कांड संख्या 26/2022) दर्ज कराई थी. इसे भी पढ़ें-आपातकाल">https://lagatar.in/bjp-will-celebrate-the-anniversary-of-emergency-as-black-day-a-seminar-in-every-district-on-june-25/">आपातकालकी बरसी को काला दिवस के रूप में मनायेगी बीजेपी, 25 जून हर जिले में गोष्ठी अदालत ने आजसू सुप्रीमो विधायक सुदेश कुमार महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो पूर्व जिला परिषद सदस्य हकीम अंसारी एवं मंजुबुल अंसारी को भी राहत प्रदान की है. सभी आरोपियों की ओर से 19 अप्रैल को याचिका दाखिल की गई थी. [wpse_comments_template]
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