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अकबरुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण के केस में बरी, हैदराबाद के स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Hyderabad : AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई  तेलंगाना  विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को हेट स्पीच मामले मे  बड़ी राहत मिली है. खबरों के अनुसार हैदराबाद के स्पेशल कोर्ट ने अकबरुद्दीन को दो केसों में बरी कर दिया है.  साथ ही आगे ऐसा नहीं  करने को कहा है.  2012 में  निर्मल और निजामाबाद में केस दर्ज किये गये थे. बता दें कि अकबरुद्दीन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसे भी पढ़ें  :  सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-court-will-hear-on-april-22-regarding-dharma-sansad-orders-uttarakhand-government-to-file-status-report/">सुप्रीम

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अकबरुद्दीन को 40 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी

इस मामले में अकबरुद्दीन को 40 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी. अकबरुद्दीन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था. इस मामले में 30 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाहों ने उन पर(अकबरुद्दीन) सांप्रदायिक घृणा भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप नहीं लगाया. इसे भी पढ़ें  :  कर्नाटक">https://lagatar.in/karnataka-voice-rising-in-bjp-on-communal-incidents-yeddyurappa-said-let-muslims-live-in-peace/">कर्नाटक

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हेट स्पीच वाले वीडियो में अकबरुद्दीन की आवाज थी

हालांकि, अभियोजन द्वारा एफएसएल रिपोर्ट भी पेश की गयी थी, जिसमें पुष्टि हुई थी कि हेट स्पीच वाले वीडियो में अकबरुद्दीन की ही आवाज है. जान लें कि 2012 में एक वीडियो सामने आया था. आरोप है कि इसमें अकबरूद्दीन ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाये तो वे दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं. [wpse_comments_template]

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