Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों ने महिलाओं और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं अन्य अपराध रोकने के लिए गए कार्यों से संबंधित शपथपत्र दाखिल कर दिया है.
जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को उपायुक्तों के शपथपत्र को संयुक्त कर चार्टनुमा बना कर पेश करने का निर्देश दिया है.
अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है. इस सबंध में हाईकोर्ट की अधिकता भारती कुमारी ने जनहित याचिका दायर की है.
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