Ranchi: राज्य के सरकारी सेवकों (ग्रुप डी को छोड़कर) को 15 अप्रैल तक संपत्ति का विवरण देना होगा. यह ब्योरा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा. जारी आदेश में कहा गया है. यह आदेश समूह घ के सरकारी सेवकों पर लागू नहीं होता है. कार्मिक ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इसे भी पढ़ें – कांग्रेस">https://lagatar.in/attack-on-modi-government-in-congresss-national-convention-kharge-raised-issues-of-evm-fake-voter-list-monopoly-in-economy-sc-st-reservation-american-tariff/">कांग्रेस
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ग्रुप डी को छोड़कर सभी सरकारी सेवकों को 15 अप्रैल तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा
