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ऑल इंडिया फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशन अधिनियम संशोधन के खिलाफ बनायी मानव श्रृंखला

राज्य सचिव एमजेड खान ने बताया कि 1972/2021 पेंशन अधिनियम में संशोधन के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से वंचित कर दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
 

 Ranchi :   ऑल इंडिया फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर आज शहीद चौक पर केंद्र सरकार द्वारा पेंशन अधिनियम में किये गये संशोधन और आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी के खिलाफ पेंशनर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया.

प्रदर्शन में पोस्टल, आरएमएस, बैंक, बीएसएनएल और अन्य केंद्रीय पेंशनर्स शामिल हुए. राज्य सचिव एमजेड खान ने बताया कि 1972/2021 पेंशन अधिनियम में संशोधन के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से वंचित कर दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

 

 

वक्ताओं ने कहा कि इससे पूर्व और बाद के पेंशनर्स के बीच अनुचित भेदभाव हो रहा है. बीएसएनएल के नरेश लाल ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है.जबकि बैंक प्रतिनिधि एम.एल. सिंह ने पेंशनर्स को एकजुट होने का आह्वान किया.सभा में बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए.

संगठन ने बताया कि अगस्त में राज्य स्तरीय कन्वेंशन, सितंबर में सांसदों से मुलाकात और 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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