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यह अवैध नहीं हो सकती : अतहर हुसैन
जवाब में अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए बनाये गये न्यास के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि हर कोई शरियत की व्याख्या अपने तरीके से करता है और जब जमीन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत आवंटित हुई है तो यह अवैध नहीं हो सकती. अयोध्या के धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद और एक अस्पताल की अंतिम रूपरेखा शनिवार को लखनऊ में इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के कार्यालय में पेश की गयी थी. उत्तर प्रदेश राज्य सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने उक्त भूखंड पर मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिये आईआईसीएफ का गठन किया है. इसे भी पढ़ें : जनरल">https://lagatar.in/general-narwane-reached-leh-took-stock-of-fire-and-fury-corp-appreciated-the-soldiers-strong-message-to-china/11852/">जनरलनरवणे लेह पहुंचे, फायर ऐंड फ्यूरी कॉर्प का जायजा लिया, जवानों की सराहना की, चीन को कड़ा संदेश
यह शरियत कानून का उल्लंघन है
जिलानी के अनुसार वक्फ अधिनियम के तहत मस्जिद या मस्जिद की जमीन किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती. कहा कि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद इस कानून का उल्लंघन करती है. यह शरियत कानून का उल्लंघन करती है, क्योंकि वक्फ अधिनियम शरियत पर आधारित है. इसे भी पढ़ें : अर्नब">https://lagatar.in/arnab-goswamis-channel-republic-india-accused-of-hate-speech-uk-fined-20-lakh/11823/">अर्नबगोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत पर हेट स्पीच का आरोप, ब्रिटेन में लगा 20 लाख का जुर्माना