Lagatar Desk: आमतौर पर लॉकडाउन लागू करने का आदेश सरकार जारी करती है. ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने खराब हालात को देखते हुए कई पाबंदियों को लॉकडाउन से भी ज्यादा सख्त रखने को कहा है. जैसे कि लॉकडाउन में फल, दूध, सब्जी के दुकान हमेशा खुले रहते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस तरह की दुकानें भी दिन के 11 बजे तक ही खुली रहेंगी.
इन शहरों में लगेगा लॉकडाउन
हाईकोर्ट ने लखनऊ,गोरखपुर, कानपुर नगर, प्रयागराज और वाराणसी में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है.कोर्ट ने 26 अप्रैल तक इन जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है जिससे कोरोना चेन टूट सके.