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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक से इनकार

 
Varanasi :  वाराणसी स्थित  ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने को लेकर स्टे नहीं दिया. मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में पूजा-पाठ पर अंतरिम स्थगन की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया. इस क्रम में हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाये. नेशनल">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल

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मस्जिद समिति से 6 फरवरी तक अपील में संशोधन करने का आदेश  

इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 6 फरवरी तय की गयी है. कोर्ट ने मस्जिद समिति से 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने का आदेश दिया. बता दें कि इससे पूर्व कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था.

31 जनवरी को पूजा की अनुमति देने का आदेश पारित  हुआ

सुनवाई के क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम यह देखेंगे कि रिसीवर की नियुक्ति में जल्दबाजी का मतलब क्या है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि हिंदू पक्ष के आवेदन पर वाराणसी कोर्ट ने 17 जनवरी को रिसीवर (वाराणसी डीएम) नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गयी. 31 जनवरी को पूजा की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया.

17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी गयी

इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि 17 जनवरी के आदेश को चुनौती आपके द्वारा नहीं दी गयी. 31 जनवरी के आदेश को जब तक चुनौती नहीं दी जायेगी तब तक यह अपील सुनवाई योग्य नहीं हो सकती. इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी अपील में संशोधन करने को कहा. हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने तथा मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने पैरवी की. [wpse_comments_template]
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