Prayagraj : इलाहाबाद हाई कोर्ट कल 27 जुलाई को भी ज्ञानवापी सर्वे पर सुनवाई करेगा. सुनवाई दोपहर बाद साढे़ तीन बजे शुरू होगी. इस क्रम में ज्ञानवापी परिसर में कल तक के लिए ASI सर्वे पर स्टे बढ़ा दिया गया है. इससे पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी केस में आज शाम 4:30 बजे जब दोबारा सुनवाई शुरू हुई, तो एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने कहा कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में कोई नुकसान नहीं होगा. बताया कि अभी तक सर्वे का महज 5 प्रतिशत काम हुआ है.
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Allahabad High Court stays till tomorrow ASI survey of Gyanvapi Mosque complex in Varanasi
“ASI’s Additional Director today filed an affidavit in Allahabad High Court stating that during the survey there will be no damage to the structure. The ASI survey will not take place till… pic.twitter.com/3CLCKGoktY
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 26, 2023
मुस्लिम पक्ष ने कहा, दलील रखने के लिए कुछ और समय दिया जाये
उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें अपनी दलील रखने के लिए कुछ और समय दिया जाये. इस क्रम में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी. जान लें कि इससे पहले कोर्ट ने आज बुधवार सुबह साढ़े 4 घंटे तक सुनवाई की. सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने वाराणसी से ASI सर्वे की टीम को तलब किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 4:30 बजे फिर से एएसआई सर्वे टीम को एक्सपर्ट के तौर पर पेश होने को कह. एएसआई की टीम साढ़े चार बजे कोर्ट में पेश हुई. मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान होगा.लेकिन एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में कोई नुकसान नहीं होगा.
जिला अदालत ने एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था
मामले की तह में जायें तो अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी ने कल मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 21 जुलाई के वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. जिला अदालत ने एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था. मस्जिद कमिटी के वकील ने मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर की अदालत में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी कि उच्चतम न्यायालय का 24 जुलाई का आदेश बुधवार 26 जुलाई शाम पांच बजे तक ही प्रभावी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए मोहलत दी थी.
पहले इस मामले उच्च न्यायालय में बुधवार को सुना जाना था लेकिन कमिटी के वकीलों ने अर्जेंसी बताते हुए मंगलवार को ही इस मामले की सुनवाई किये जाने के संदर्भ में चीफ जस्टिस को आवेदन दिया. चीफ जस्टिस ने लगभग 4:30 बजे खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की थी. सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने इस मुकदमे में ASI को पक्षकार न बनाये जाने की बात कही. इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से बुधवार को सुबह 9:30 बजे सुनवाई करने की बात कही थी.