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2015 में रद्द आवास बोर्ड के 209 प्लॉट का आवंटन पुनर्बहाल, लाभुकों को फ्लैट पर कब्जा मिलना शुरू

Ranchi: झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 21 मार्च 2015 को रद्द किये गये 209 प्लॉट के आवंटन को पुनर्बहाल कर दिया है. आवास बोर्ड ने सभी लाभुकों को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दे दी है. लाभुकों को पोजेशन मिलना शुरू हो गया है. जो लाभुक बचे हुए हैं, वे डिविजन कार्यालय में संपर्क करके प्लॉट पर कब्जा पा सकते हैं. इन सभी प्लॉट का आवंटन आवेदकों को लॉटरी के जरिये 20 अगस्त 2011 को किया गया था. लेकिन लॉटरी को लेकर विवाद हो जाने के कारण आवास बोर्ड ने 2015 में आवंटन रद्द कर दिया था. इसके बाद मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया, जिसके कारण लाभुकों को आवास नहीं मिल पाया. अब करीब साढ़े 11 साल बाद उन्हें फ्लैट मिल रहा है. इसे भी पढ़ें -अपना">https://lagatar.in/shahnaz-gill-runs-her-fake-account-video-went-viral/">अपना

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आवंटन के बदले बोर्ड को मिला था 15.60 करोड़ का राजस्व

आवास बोर्ड ने 2011 में लॉटरी से रांची, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में आवास का आवंटन किया था. रांची में 209 लोगों का चयन लॉटरी से हुआ था. इनमें से करीब 100 आवंटियों का एकरारनामा भी रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करा दिया गया था. 23 आवंटियों को जमीन पर कब्जा भी दे दिया गया था. आवंटन के बदले आवास बोर्ड को 15.60 करोड़ रुपए प्राप्त भी हुए थे.

जिन्होंने पैसे नहीं जमा किया था, वे वर्तमान दर के हिसाब से कर रहे भुगतान

लाभुकों में से 175 लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने बैंक से लोन लेकर आवास बोर्ड को पैसा दिया था. आवंटन रद्द होने के बाद वे बैंक लोन का ब्याज भी भर रहे हैं. आवंटन पुनर्बहाल करने के फैसले से साढ़े 11 साल बाद आवंटियों के चेहरे पर खुशी लौटी है. लेकिन आवंटन पुनर्बहाल होने से कुछ आवंटियों को फायदा तो कुछ को नुकसान भी हुआ है. जिन लोगों ने 2011 में फ्लैट और प्लॉट की राशि जमा कर दी थी, उन्हें उसी रेट में मकान और प्लॉट मिल रहा है. लेकिन जिन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया था, उन्हें वर्तमान दर से राशि जमा करना पड़ रहा है. इसे भी पढ़ें -टेंडर">https://lagatar.in/tender-commission-scam-ed-seized-assets-worth-more-than-39-crores-suspended-chief-engineer-virendra-ram/">टेंडर

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