War Effect : फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान घटाया, 10.3 फीसदी से 8.5 फीसदी किया
यह मामला 2016 को चिरूडीह में हुआ था
बता दें कि चिरूडीह गोलीकांड में योगेन्द्र साव और निर्मला देवी को सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया हैं. अब कोर्ट में सजा को लेकर सुनवाई होगी. यह मामला 2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर योगेंद्र साव सहित कई लोग कफन सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था. एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे. विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया. लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए. जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इसे भी पढ़ें - चिरूडीह">https://lagatar.in/chirudih-shooting-yogendra-saw-nirmala-devi-convicted-a-big-blow-from-the-civil-court/">चिरूडीहगोलीकांड : योगेन्द्र साव, निर्मला देवी दोषी करार, सिविल कोर्ट से लगा बड़ा झटका