Ranchi: झारखंड में नगर निकायों के चुनाव से पहले नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किया गया है. इसके तहत नगर निकायों के प्रमुख के चुनाव अब दलीय आधार पर नहीं होंगे. इसमें नगर निगम के मेयर और अन्य नगर निकायों के अध्यक्ष शामिल हैं. इसे पढ़ें-जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-contribution-of-indians-in-the-establishment-of-a-developed-city-like-london-prof-chatterjee/">जमशेदपुर
: लंदन जैसे विकसित शहर की स्थापना में भारतीयों का भी योगदान- प्रो. चटर्जी वहीं डिप्टी मेयर और दूसरे नगर निकायों के उपाध्यक्ष को भी वहां के चुने गए पार्षदों के माध्यम से ही चुना जाएगा. 21 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. अब नयी नियमावली नगर निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 की संशोधित नियमावली कहलायेगी. इसे भी पढ़ें-जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-ex-servicemen-pay-tribute-to-param-vir-chakra-vikram-batra-in-dras-sector/">जमशेदपुर
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झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन

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