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पुश्तैनी कृषि भूमि भाई-बहनों से पूछने के बाद ही दूसरों को बेची जा सकेगी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पैत्रिक कृषि भूमि भाई-बहनों की सहमति के बाद ही दूसरों को बेची जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की कोर्ट ने महिंदर एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
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Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पैत्रिक कृषि भूमि भाई-बहनों की सहमति के बाद ही दूसरों को बेची जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की कोर्ट ने महिंदर एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. 


कोर्ट ने फैसले में कहा कि पैत्रिक कृषि भूमि भाई बहनों की अनुमति के बिना बाहरी लोगों को नहीं बेच सकेंगे. पहला हक उनको खरीदने का है, अगर वो नहीं खरीदते हैं तो सबकी सहमति के बाद ही बाहरी व्यक्ति को पुश्तैनी कृषि भूमि बेच सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विरासत में मिली कृषि (खेत) भूमि पर भी 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' (Hindu Succession Act) की धारा 22 लागू होती है.

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