Hyderabad : आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अदालत में एक याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की 15 दिन की हिरासत पुलिस custody का अनुरोध किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
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VIDEO | CID lawyer AAG Ponnavolu Sudhakar Reddy praised the Andhra Pradesh government’s humanitarian approach in the corruption case involving former CM N Chandrababu Naidu.
Reddy said the state government did not object to bringing medicines and food from home for Chandrababu,… pic.twitter.com/JmOBADKaWh
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STORY | AP CID seeks custody of former CM Chandrababu Naidu for questioning, court order on ‘house custody’ likely today
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नायडू 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं
वर्तमान में नायडू करोड़ों रुपये के कथित घोटाला मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं. अधिकारी ने कहा कि सोमवार को दायर की गयी इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने की उम्मीद है. अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने पीटीआई-भाषा को बताया, संभवत: परसों बुधवार को याचिका पर सुनवाई होगी. रेड्डी ने कहा कि उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख की 15 दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया है.
हिरासत की अवधि पर फैसला अदालत को लेना है
उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि पर फैसला अदालत को लेना है. उन्होंने कहा, हम केवल कुछ दिन के लिए पुलिस हिरासत का अनुरोध कर सकते हैं लेकिन अंत में जब सुनवाई की बात आयेगी तो अदालत फैसला करेगी. उधर नायडू के कानूनी विशेषज्ञों के एक दल ने जेल से उनकी जल्द रिहाई और उन्हें घर पर नजरबंद रखने का अनुरोध करते हुए सोमवार को एक याचिका दायर की, जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाये जाने की संभावना है. विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत में इस याचिका पर विस्तृत बहस हुई.
कानूनी विशेषज्ञों ने जेल में नायडू की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की
उच्चतम न्यायालय के वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में कानूनी विशेषज्ञों के एक दल ने अपनी दलीलें पेश करते हुए जेल में नायडू की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की, जबकि सीआईडी ने इसका विरोध किया. जान लें कि विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने रविवार को नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री पूर्वी गोदावरी जिले के राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में बंद हैं.