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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 IAS को भेजा जेल, जमीन से जुड़ा है मामला

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Andhra Pradesh : गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हड़कंप मच गया है. कोर्ट ने जमीन के लिए मुआवजा नहीं दिए जाने मामले में एक साथ 5 आईएएस अधिकारियों को जेल भेज दिया है. साथ ही सभी अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया है. इसे भी पढ़ें - तेजी">https://lagatar.in/the-stock-market-opened-rapidly-sensex-crossed-58-thousand-for-the-first-time-nifty-also-crossed-17200/">तेजी

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जानें किस मामले में मिली सजा

नेल्लोर जिले के तल्लापाका गांव निवासी साईं ब्रह्मा नामक एक महिला की जमीन को  आंध्र सरकार ने 2015 में अधिग्रहण किया था. जिसके बदले में महिला को मुआवजा देने की बात कही गयी थी. हालांकि महिला को अब तक मुआवजा नहीं मिला. जब यह मामला हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने 3 माह के अंदर मुआवजा देने को कहा. कोर्ट के निर्देश के बावजूद साईं ब्रह्मा को मार्च 2021 तक मुआवजा नहीं मिल सका. इसे भी पढ़ें -हाईकोर्ट">https://lagatar.in/lucknow-bench-of-high-court-refuses-to-stay-munawwar-ranas-arrest-fir-will-also-not-be-canceled/">हाईकोर्ट

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कोर्ट की अवमानना का केस  में मिली सजा

3 माह के अंदर मुआवजा के निर्देश के वाबजूद महिला को 6 साल तक मुआवजा नहीं मिल पाया. जिसके बाद कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने और अदालत की अवमानना का केस फाइल हुआ. इस मामले के सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 आईएएस अधिकारियों को दोषी पाया. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी 5 आईएएस अधिकारियों को सजा सुनाई. 5 अधिकारियों में से 2 अधिकारियों को 4 हफ्ते की जेल और 3 अन्य अधिकारियों को 2 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई.

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सभी अधिकारियों को एक हजार का जुर्माना लगाया गया है

जिन 5 अधिकारियों को सजा सुनाई गई है. उसमें रिटायर्ड IAS अधिकारी मनमोहन सिंह और आईएएस एस एस रावत को चार हफ्ते की सजा के साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं नेल्लोर कलेक्टर शेषागिरी राव, आईएएस मुतयाला राजू और आईएएस एएमडी इम्तियाज को 2 हफ्ते की सजा और एक हजार का जुर्माने की लगा है. इसे भी पढ़ें -जन्मदिन">https://lagatar.in/shakti-kapoor-changed-his-name-for-the-role-of-villain-got-recognition-in-bollywood-after-qurbani/">जन्मदिन

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