Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने विस्फोटक बनाने का सामान के साथ गिरफ्तार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन एमसीसी के सदस्य अखिलेश यादव की पत्नी अंजू देवी को जमानत की सुविधा प्रदान की है. अंजू देवी की क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में सुनवाई हुई. अंजू देवी की ओर से अधिवक्ता तनु कुमारी और रमेश कुमार ने बहस की. अंजू देवी के खिलाफ पलामू जिले के हुसैनबाद थाना में कांड संख्या 25/2024 दर्ज की गयी थी. जिसमें अखिलेश यादव समेत अन्य लोगों को विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य गंभीर धराओं के तहत आरोपी बनाया गया था.
Subscribe
Login
0 Comments