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अंकिता हत्याकांड: पीड़ित परिवार को दिया गया दस लाख मुआवाजा, HC में सरकार ने बताया

 
Ranchi: दुमका जिले में नाबालिग छात्रा अंकिता हत्याकांड में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने न्यायमित्र रमित सत्येंद्र से जानकारी मांगी है. अदालत ने उनसे पूछा है कि अंकिता के परिजनों को सरकार की ओर से क्या-क्या सहायता प्रदान की गई है. इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार को अब तक राज्य सरकार की ओर से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देवघर एम्स में बर्न वार्ड कब तक स्थापित हो जाएगा. इसे पढ़ें- बड़कागांव">https://lagatar.in/barkagaon-new-transformer-installed-in-new-ramsagar-basti-about-150-houses-got-electricity/">बड़कागांव

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राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर पूर्व में बताया गया था कि मामले में दो आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया था कि स्थानीय सांसद ने भी अपने स्तर पर पीड़ित परिवार के लिए 28 लाख का फंड जमा किया है. बता दें कि 23 अगस्त 2022 को दुमका में अंकिता हत्याकांड पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. दुमका में 23 अगस्त की रात एक सनकी आशिक शाहरुख ने एकतरफा प्यार में घर में सो रही छात्रा अंकिता को जिंदा जला दिया था. जिसके बाद  इलाज के दौरान रिम्स में उसकी मौत हो गई थी. इसे भी पढ़ें-पलामू">https://lagatar.in/palamu-dead-body-of-a-young-man-found-in-sister-in-laws-marriage-fear-of-murder-in-wifes-love-affair/">पलामू

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