प्रथा के खिलाफ आदिवासियों ने निकाली पदयात्रा
उपहार अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं को सात साल की कैद, 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना

New delhi : उपहार अग्निकांड मामले में सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत का फैसला आ गया. इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के जुर्म में मुख्य अभियुक्त सुशील और गोपाल अंसल को सात साल की कैद की सजा तथा 2.25 करोड़ का जुर्माना किया है.मालूम हो कि बीते 8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था. मालूम हो कि 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमाहॉल में हिन्दी फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लग गयी थी. उस अग्निकांड में सिनेमा हॉल में फंसकर 59 दर्शकों की मौत हो गयी थी. इसे भी पढ़ें-डायन">https://lagatar.in/tribals-took-out-a-padyatra-against-the-practice-of-witchcraft/">डायन
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