New Delhi : एनआईए कोर्ट द्वारा छह यूक्रेनियन और एक अमेरिकी नागरिक को आज सोमवार को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिये जाने की खबर है. एनआईए की लंबी पूछताछ के बाद इन्हें विशेष न्यायाधीश (एनआईए )प्रशांत शर्मा के कोर्ट में पेश किया था.
#WATCH | Delhi | NIA court sends 6 Ukrainians and one US citizen to 30 days' judicial custody after NIA interrogation.
— ANI (@ANI) April 6, 2026
It is alleged that they came to India on a visa and then entered Mizoram, which is a protected area. Thereafter, they entered Myanmar and contacted ethnic war… pic.twitter.com/OxgJuMZb5J
इनमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिक हुरबा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफांकीव मारियन, हॉन्चारुक माक्सिम तथा कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार वैन डाइक अमेरिका के बाल्टीमोर का है. उसकी वेबसाइट के अनुसार वह सैनिक रहा है. वह इंटरनेशनल बिजनेसमैन, युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार और लेखक है. उसका दावा है कि वह लीबिया क्रांति के दौरान जेल में भी रहा था.
आरोप है कि यूक्रेनियन और अमेरिकी नागरिक वीजा पर भारत आये और फिर मिजोरम में प्रवेश कर गये.जबकि यह एक संरक्षित क्षेत्र है. सूत्रों के अनुसार इसके बाद सभी लोग म्यांमार में प्रवेश कर गये जातीय युद्ध समूहों से संपर्क किया.
एनआईए का आरोप है कि उन्हें म्यांमार में प्रशिक्षित किया गया था. वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षण दे रहे थे. ये समूह भारत के उगवादी गुटों से से जुड़े हुए हैं. उन पर आरोप है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आये और भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचे.
इससे पहले 16 मार्च को अदालत ने एनआईए को पूछताछ के लिए इन विदेशियों की 11 दिन की हिरासत दी थी, बाद में इसे 10 दिन और बढ़ाया गया था.
एनआईए ने एफआईआर का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा था कि कुछ यूक्रेनी नागरिक अलग-अलग दिनों में पर्यटन वीजा पर भारत आये. वे गुवाहाटी पहुंचे और फिर वहां से मिजोरम गये, लेकिन उन्होंले रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट (आरएपी) या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (पीएपी) जैसी जरूरी अनुमति नहीं ली
एनआईए के अनुसार ये सभी अवैध रूप से म्यांमार में घुसे और वहां एथनिक आर्म्ड ऑर्गनाइजेशंस (ईएओ) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया
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