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भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत अभियुक्त का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 
 NewDelhi :  भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत अभियुक्त का अधिकार नहीं है. भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सक्षम न्यायालय को इस बात की आजादी है कि वह अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत नहीं दे. देवेंद्र कुमार बंसल बनाम पंजाब सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश आर महादेवन की पीठ ने यह बात कही.

याचिकाकर्ता पर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के ऑडिट के दौरान घूस मांगने का आरोप था

याचिकाकर्ता पर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के ऑडिट के दौरान घूस मांगने का आरोप था. घूस मांगने से संबंधित एक ऑडियो भी शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध है. इस मामले में शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद अभियुक्त ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी. न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त सरकारी अधिकारी की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.

अग्रिम जमानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन 

इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अग्रिम ज़मानत की मांग की. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उसे अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को ख़ारिज करते हुए  कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत अभियुक्त का अधिकार नहीं है. सक्षम न्यायालय को पहली नज़र में अगर यह लगता है कि अभियुक्त को फंसाया गया है तो वह ज़मानत दे सकता है. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें
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