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जेएससीए के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदा मुखर्जी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

196.23 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला Subham Kishor Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने जेएससीए के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदा मुखर्जी और आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार को जारी किये गये आदेश में सभी अभियुक्तों को दो हफ्ते के अंदर निचली अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है. जेएससीए के ये पदाधिकारी 196.23 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में अभियुक्त हैं. जेएससीए केस नंबर Cr.M.P.3471/21 का झारखंड उच्च न्यायालय में जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को सुनवाई हुई थी. अदालत ने जेएससीए पदाधिकारियों की ओर से दर्ज क्वैशिंग याचिका को निरस्त कर दिया.  जेएससीए के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदा मुखर्जी एवं आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह बिष्टुपुर थाना जमशेदपुर में दर्ज 196.23 करोड़ रुपए के गबन के मामले के मुख्य आरोपी हैं. इस मामले के शिकायतकर्ता पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी उज्जवल दास हैं. इस केस में जेएससीए के अभियुक्तों के खिलाफ सौरव शेखर,अमन दयाल सिंह, अनुराग कुमार ने अपना पक्ष रखा. इस केस में अभियुक्त के पक्ष में वरीय अधिवक्ता जितेन्द्र शंकर सिंह ने बहस की. इसे भी पढ़ें – इंडिया">https://lagatar.in/ranchi-number-one-among-east-zone-cities-in-india-smart-city-award-contest/">इंडिया

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