Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने चिट फंड कंपनी में पैसा निवेश करने के से जुड़े धोखाधडी के आरोपी कृष्णा कबीर को अग्रिम जमानत दी है. कृष्णा कबीर अल्केमिस्ट ग्रुप के निदेशक हैं. उनकी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर वह निचली अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे. अदालत ने उन्हें निचली अदालत में 1-1 लाख रुपए के दो निजी मुचलके जमा करने का निर्देश दिया है. जिसमें से एक जमानतदार आयकर दाता होना चाहिए.
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