का सत्र 7 महीने लेट, तीसरे राउंड की काउंसलिंग तक 4000 सीट खाली
रिजल्ट जारी कर नियुक्ति की जाये
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के अंदर APP ( अपर लोक अभियोजक) की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया था. कोर्ट ने JPSC को यह निर्देश दिया था कि APP नियुक्ति से संबंधित रिजल्ट जारी कर नियुक्ति की जाये. APP नियुक्ति के लिए परीक्षा ले ली गई है. अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी पूरा हो गया हैं. लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग 300 अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड में लोक अभियोजक के 20 पद रिक्त हैं, जबकि अपर लोक अभियोजक के 78 पद ख़ाली हैं और सहायक लोक अभियोजक के 193 पद रिक्त पड़े हुए हैं. इसे भी पढ़ें- बजट">https://lagatar.in/budget-session-2023-self-reliant-india-jan-dhan-gst-corruption-in-president-murmus-address-surgical-strike-discussion-on-terrorism/">बजटसत्र 2023 : राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण में आत्मनिर्भर भारत, जनधन, GST, भ्रष्टाचार, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370, आतंकवाद पर चर्चा [wpse_comments_template]

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