Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC के अभ्यर्थी गोपाल कुमार मह्था के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. दरअसल गोपाल ने हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल कर आग्रह किया था कि उसने ओएमआर शीट में कई सवालों के जवाब दिये थे इसके बावजूद उसे जान बूझकर असफल घोषित कर दिया गया. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ओएमआर शीट देखने के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रीट पिटीशन और ओएमआर शीट को सील कर प्रार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश दिया है.
प्रार्थी की ओएमआर शीट और JPSC की ओएमआर शीट में काफी अंतर था
प्रार्थी द्वारा कोर्ट में पेश की गयी ओएमआर शीट और JPSC द्वारा पेश की गयी ओएमआर शीट में काफी अंतर था. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी ने जो ओएमआर शीट पेश की थी उसमें छेड़छाड़ हुई है. इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा. वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.
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