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झारखंड सरकार और डीजीपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, कहा- रिटायर होने के बाद भी पद पर बने हैं डीजीपी

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Ranchi : झारखंड सरकार और डीजीपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में नया आवेदन दाखिल किया गया है. दिल्ली एडिशन के दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार और राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ दायर याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है. कहा गया है कि डीजीपी रिटायर होने की तिथि 31 जनवरी के बाद पद पर बने हुए हैं यह पूरी तरह से अवैधानिक है. इसे भी पढ़ें - अर्जेंटीना">https://lagatar.in/20-killed-by-consuming-toxic-cocaine-in-argentina-70-people-admitted-in-hospitals/">अर्जेंटीना

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 क्या कहा गया है याचिका में

आवेदनकर्ता राजेश कुमार ने कहा है कि झारखंड में मौजूदा व्यवस्था सिर्फ न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है. उसने 3 सितंबर 2021 को जल्द सुनवाई के अनुरोध के साथ आवेदन दी थी, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है. इससे पहले भी इसी तरह के एक अन्य मामले में 14 जुलाई 2021 को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड सरकार उच्च अधिकारियों और डीजीपी नीरज सिन्हा को पक्ष बनाते हुए उनसे मामले में जवाब मांगा था. नई आवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकार, डीजीपी और अन्य अधिकारी  न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसी के चलते 31 जनवरी को रिटायर होने वाले नीरज सिन्हा को डीजीपी के पद पर बनाए रखा गया है. इसे भी पढ़ें - प्रवर्तन">https://lagatar.in/enforcement-directorate-arrests-nephew-of-punjab-cm-channi-in-money-laundering-case/">प्रवर्तन

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