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गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव समेत गैंग के 15 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट में UAPA की धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन

Vinit Upadhyay
Ranchi : आतंकवादी विरोधी दस्ते (एटीएस) ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आग्रह किया है कि अमन श्रीवास्तव गिरोह के लोगों के खिलाफ चल रहे केस में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16, 17, 18 और IPC की धारा 420 भी जोड़ी जाए. कांड संख्या 1/2022 के जांच अधिकारी ( केस आइओ) ने कोर्ट में आवेदन देकर यह कहा है कि अब तक हुई जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं. इसलिए इस केस से जुड़े आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में UAPA की धारा 16, 17, 18 और IPC की धारा 420 भी जोड़ी जाए. पिछले वर्ष एटीएस द्वारा दर्ज किये गए कांड संख्या 1/2022 में अमन श्रीवास्तव गिरोह के सरगना गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव, अविक श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश राणु, मंजरी श्रीवास्तव, एश्ले लकड़ा, प्रिंसराज श्रीवास्तव, विनोद कुमार पांडेय, अमजद खान, जहीर अंसारी, महमूद उर्फ नेपाली, असलम, फिरोज खान, सिद्धार्थ कुमार साहू, पिंटू और सुनील को आरोपी बनाया गया है.

गैंग के अपराधी रंगदारी व लेवी से पैसे जुटाते थे

पिछले वर्ष एटीएस ने कई राज्यों में छापेमारी कर अमन श्रीवास्तव गैंग के कई अपराधियों को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद एटीएस ने चार्जशीट में बताया है कि अमन श्रीवास्तव गैंग के अपराधी रंगदारी व लेवी से पैसे जुटाते थे. उससे हथियार खरीदकर आतंक कायम करने के लिए गोलीबारी व आगजनी कर व्यवसायियों- ठेकेदारों में खौफ कायम करते थे. अमन श्रीवास्तव खुद कभी भी न तो कोई कांड करता है और न ही लेवी वसूलता है. वह अपने गुर्गों- सहयोगियों के माध्यम से दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी व आगजनी की घटना को अंजाम दिलाता था. रंगदारी के रूप में मिलने वाली राशि भी वह स्वयं नहीं लेता था. हवाला के माध्यम से अपने रिश्तेदारों तक लेवी की राशि मंगवाता था. एटीएस थाने में 17 जनवरी 2022 को अमन श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उक्त प्राथमिकी में गैंग लीडर अमन श्रीवास्तव सहित 15 आरोपित किए गए हैं.
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