NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर उनके वारिस को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है. खबरों के अनुसार सोमवार को न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने यह बात कही. पीठ ने कहा कि यदि इस तरह की नियुक्ति की अनुमति मिलेगी, तो बाहरी लोगों की नियुक्ति कभी नहीं हो पायेगी, चाहे वे कितने भी मेधावी या योग्य क्यों न हों. इसे भी पढ़ें : राजस्थान">https://lagatar.in/income-tax-raids-on-53-locations-of-rajasthans-minister-of-state-for-home-rajendra-yadav-raids-are-taking-place-at-100-more-places-in-7-states/">राजस्थान
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अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित नहीं है
पीठ का मानना था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित नहीं है. कहा कि इसके लिए परिवार की वित्तीय स्थिति, दिवंगत कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की कड़ी जांचःपड़ताल होनी चाहिए. जानकारी के अनुसार इस मामले में एक इंडस्ट्रियल कोर्ट ने अहमदनगर महानगर पालिका को कर्मचारियों के वारिसों को उनकी रिटायरमेंट पर नियुक्ति देने का निर्देश जारी किया था. इसे भी पढ़ें :लोकसभा">https://lagatar.in/lok-sabha-elections-2024-in-the-bjp-meeting-there-was-a-churning-on-144-seats-where-party-defeated/">लोकसभाचुनाव 2024 : भाजपा की बैठक में 144 सीटों पर मंथन, जहां हार मिली थी, जीत के लिए रणनीति बनी
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