झारखंड ऊर्जा विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में डीवीसी सहित अन्य का बकाया भुगतान 48 किस्तों में करने का निर्णयRanchi: ऊर्जा विकास निगम और उसकी अन्य होल्डिंग कंपनी, ऊर्जा संचरण, बिजली वितरण निगम में जल्द ही नियुक्ति प्रकिया शुरू होगी. गुरुवार को ऊर्जा विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में निगम के नियुक्ति नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. ऊर्जा विकास निगम नियुक्ति नियमावली राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली जैसी ही होगी. बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह निगम के एमडी अविनाश कुमार, वित्त सचिव अजय कुमार, ट्रांसमिशन निगम के एमडी केके वर्मा समेत कई अधिकारी शामिल हुए. इसे पढ़ें- जगन्नाथपुर">https://lagatar.in/jagannathpur-angry-beneficiaries-protested-in-front-of-jagannathpur-block-office-due-to-non-availability-of-government-ration/">जगन्नाथपुर
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राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली का होगा पालन
ऊर्जा विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी. गुरुवार को जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें सबसे अहम है नियुक्ति नियमावली. ऊर्जा विकास निगम की सभी कंपनियों में नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. इसके लिए ऊर्जा विकास निगम अलग से किसी प्रकार की नियुक्ति नियमावली नहीं बनायेगा, बल्कि राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली को ही ऊर्जा विकास निगम अपनायेगा. यानी थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए आवेदकों को अनिवार्य रूप से झारखंडी होना होगा. साथ ही राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली के आधार पर ही नियुक्त हुए लोगों को प्रोन्नति आदि का लाभ मिलेगा. इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-traders-protest-against-imposition-of-5-gst-on-packaged-and-leveled-food-items/">जमशेदपुर: व्यापारियों ने किया पैक व लेवल युक्त खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का विरोध

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