Ranchi : सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में बीते साल 20 अगस्त से जेल में बंद इम्तियाज अहमद की मुश्किलें बढ़ गयी है. रांची सिविल कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है. इम्तियाज पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जाली आधार कार्ड और बिजली बिल बनाकर सेना की जमीन बेचने का आरोप है.
बता दें कि इस मामले को लेकर बरियातू थाना में 4 जून 2022 को मुख्य आरोपी प्रदीप बागची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जांच के क्रम में इम्तियाज अहमद का नाम सामने आया. प्राथमिकी के मुताबिक, इम्तियाज अहमद ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस और कोलकाता के कर्मचारियों के सहयोग से फर्जी विलेख बनाने में शामिल था. जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान सह-आरोपी अफसर अली ने होल्डिंग नंबर हासिल करने के लिए 90,000 रुपये के लेनदेन की बात स्वीकार की.
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