Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

हाईकोर्ट से सेना की याचिका खारिज, न्यूक्लियस ग्रुप को बड़ी राहत

Ranchi : हाईकोर्ट में सेना की जमीन के पास निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला आ गया है. इससे पहले सभी पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सेना द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से रांची के जिमखाना क्लब की भूमि के पास बन रहे न्यूक्लियस की बिल्डिंग के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान मंत्रालय की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार और प्रभात कुमार सिन्हा ने बहस की. बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी संकल्प के मुताबिक, सेना कार्यालय के 50 मीटर के दायरे में चार तल्ले से ज्यादा ऊंचा भवन नहीं बनाया जा सकता. सुनवाई के दौरान खेलगांव में निर्माण कर रहे एनसीसी इंफ्रा की ओर से कहा गया कि उनका नक्शा बहुत पहले पास हुआ है और अभी निर्माण हो रहा है. ऐसे में रक्षा मंत्रालय का वर्ष 2022 में जारी संकल्प लागू नहीं होता है. जिमखाना क्लब में निर्माण को लेकर कहा गया कि जहां पर निर्माण किया जा रहा है, उससे पहले भी वहां कई बहुमंजिला भवन बने हुए हैं. इस निर्माण कार्य में न्यूक्लियस ग्रुप भी शामिल है. इसे भी पढ़ें -फूलगोभी">https://lagatar.in/if-cauliflower-does-not-eat-then-what-will-it-eat-case-lawyer-civil-court-lawyer-vegetable-seller-reached-police-station/">फूलगोभी

नहीं खाएगा तो क्या खाएगा रे क…ना, वकील और सब्जी विक्रेता का मामला पहुंचा थाना
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही