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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध, अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा

सिंधवी ने हाईकोर्ट में कहा कि आम चुनाव आ गये हैं. इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तारी किया गया है, जिससे वे चुनाव प्रचार न कर सकें. New Delhi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ आज बुधवार दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी.  केजरीवाल  की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी को अवैध करार दिया है.  केजरीवाल ने याचिका दायर कर खुद की रिहाई की मांग की है. नेशनल">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल

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दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है. सिंधवी ने हाईकोर्ट में कहा कि आम चुनाव आ गये हैं. इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तारी किया गया है, जिससे वे चुनाव प्रचार न कर सकें. कोर्ट से गुहार लगाई कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिलना चाहिए. अभिषेक सिंधवी ने कहा कि उनके क्लाईंट को नवंबर में पहला समन दिया गया. मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया.

ईडी के पास PMLA के तहत गिफ्तार करने लायक कोई सबूत नहीं है

सिंधवी ने दलील दी कि ईडी के पास PMLA के तहत गिफ्तार करने लायक कोई सबूत नहीं है. कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए कानून के तहत सेक्शन 50 की शर्तों को पूरा नहीं किया. ईडी न को मनी ट्रेल साबित कर पायी है, ना कोई सबूत जुटा पायी है. सिर्फ सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया है. कहा कि गिरफ्तारी के लिए सरकारी गवाहों के बयान मायने नहीं रखते. सिंघवी ने ईडी के समन को भी गैरकानूनी करार दिया

ईडी ने रिहाई का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिहाई का विरोध करते हुए कल मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. ईडी ने जो हाई कोर्ट को जो बताया है, उसके अनुसार केजरीवाल ने हवाला लेनदेन को खुद नहीं संभाला. उनका डायरेक्ट लिंक नहीं था. ईडी की मानें तो शराब घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत साजिश के बारे में केजरीवाल को जानकारी होना है. यह उनकी भूमिका को दर्शाता है. ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी(शराब) नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे.

केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी स्कैम में किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं

ईडी ने  यह भी कहा कि उस पॉलिसी(शराब नीति) में लाभ देने के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में भी उनकी भूमिका थी. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी स्कैम में किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं. कहा कि केजरीवाल अपनी हिरासत पर सवाल उठाने के अपने अधिकार को तब याद कर रहे हैं, जब ईडी ने कोर्ट से उनकी हिरासत नहीं मांगी है. ऐसे में केजरीवाल का यह दावा नहीं बनता कि उनकी हिरासत अवैध है. ईडी ने कहा कि हिरासत पर ट्रायल कोर्ट के आदेश सही हैं. यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत हमने (ईडी) सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है. [wpse_comments_template]

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