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गोविंदपुर सीओ ने साजिश के तहत बिना म्यूटेशन के ही खरीदार का नाम रजिस्टर-टू में लिखा

Dhanbad (Govindpur) :  धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल में अंचलाधिकारी की साजिश के तहत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के दायरे में आने वाली जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री हो रही है. सुनियोजित तरीके से बिना म्यूटेशन के ही खरीदार के नाम की एंट्री रजिस्टर-टू में कर दी जा रही है.  शिवशंकर साव के मामले को इसके उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है. इस बाबत में जब अंचलाधिकारी ने पूछे गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

जमीन खरीदने के 19 साल बाद शिवशंकर ने म्यूटेशन के लिए दिया आवेदन 

दरअसल शिवशंकर साव ने 2005 में खाता संख्या 88, प्लॉट नंबर 741 और 742 की जमीन खरीदी थी. खतियान के अनुसार, यह जमीन छनी राम महतो, पिता मोची राम महतो की है. सीएनटी एक्ट के अनुसार, इस जमीन को दूसरी जाति का कोई व्यक्ति नहीं खरीदा सकता है. इसके बावजूद भी इस जमीन की खरीद-बिक्री हुई. जमीन खरीदने के 19 साल बाद, शिवशंकर साव ने अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया, लेकिन अब तक इसका निपटारा नहीं हुआ. इसका मुख्य कारण महतो परिवार के बीच संपत्ति का बंटवारा न होना बताया जा रहा है. आरोप है कि अंचलाधिकारी की साजिश के तहत, बिना म्यूटेशन के ही रजिस्टर-टू में शिवशंकर साव के नाम की एंट्री कर दी गयी.  
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