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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे होगा, वाराणसी कोर्ट का फैसला, अगली सुनवाई 4 अगस्त को

Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में वाराणसी से बड़ी खबर आयी है. वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई (ASI )सर्वे कराने की इजाजत दे दी है. वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है. आदेश के अनुसार परिसर के विवादित हिस्से(वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराया जायेगा. हालांकि सुनवाई के क्रम में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर हिंदू पक्ष में फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे पर मुहर लगा दी.                                                                                      नेशनल">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल

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ज्ञानवापी और आदि विश्वेश्वर मामलों के विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के जनपद न्यायाधीश ए के विश्‍वेश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. मिश्रा ने बताया कि ए के विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है.

कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा

मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. खबर है कि कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. हैं. इससे पहले 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गयी थी. सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. मामले की तह में जायें तो 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक आवेदन दिया था, जिसमें गुहार लगायी गयी थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ASI से जांच कराये. आज इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे को लेकर हामी भर दी. [wpse_comments_template]

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