Ranchi: रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना के पदस्थापित तत्कालीन एएसआई सेवईया सुरीन को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार दिया है. कोर्ट उसकी सजा की बिंदु पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा. दोषी करार दिए जाने के बाद सेवईया सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है. एसीबी ने सेवईया सुरीन को एक हजार रुपए रिश्वत लेते हुए 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. वह यह रिश्वत मो. अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति से थाना ने जब्त मोटरसाइकिल छोड़ने के एवज में ले रहा था. सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी. इसे भी पढ़ें -संभल">https://lagatar.in/district-administration-released-pictures-of-rioters-involved-in-sambhal-violence-posters-will-be-put-up-at-the-intersection/">संभल
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एक हजार की घूस लेते गिरफ्तार हुआ था ASI, कोर्ट ने दोषी करार दिया
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