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मारपीट-फायरिंग केस : पूर्व पार्षद असलम व उसके भाइयों के खिलाफ इश्तेहार का आदेश

 
Ranchi :  युवक पर जानलेवा हमला और फायरिंग मामले के आरोपी हिंदपीढ़ी के पूर्व वार्ड पार्षद मो असलम और उनके भाइयों आसिफ हुसैन, अकरम उर्फ राजू व दिलावर हुसैन उर्फ मुन्ना की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं. रांची सिविल कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई हिंदपीढ़ी थाना की ओर से दायर आवेदन के बाद की गयी है, जिसे रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) ने स्वीकार कर लिया है. अग्रिम जमानत पहले ही खारिज बता दें कि इससे पहले रांची सिविल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद से सभी आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. कोर्ट के ताजा आदेश के बाद पुलिस अब आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चिपकायेगी और गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं या कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती आदेश के लिए आवेदन देगी.
क्या है मामला
हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने 23 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया. जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. प्राथमिकी में बताया गया था कि इरशाद के साथ मारपीट की यह घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी. मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने इसे हाई-प्रोफाइल केस मानते हुए तेजी से कार्रवाई शुरु की थी.
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