Ranchi : झारखंड विधानसभा में हुई अवैध नियुक्ति की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान विधानसभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट मांगने के लिए एस जे मुखोपाध्याय कमिटी को पत्र लिखा गया है. कमिटी की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा. इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी. (पढ़ें, लातेहार : श्रीरामचरित मानस पाठ व महायज्ञ की कलश यात्रा 14 अक्टूबर को)
शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की है जनहित याचिका
बता दें कि झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग को लेकर शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है. मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया. आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी. जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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