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असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामला: हाईकोर्ट ने कहा, समय पर नहीं दिया जवाब तो नियुक्ति प्रकिया पर लगा देंगे रोक

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Ranchi: असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. अदालत ने JPSC को फटकार लगाते हुए जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया. साथ ही मौखिक रूप से कहा कि अगर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा देगा. JPSC की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जिस मामले में सुनवाई चल रही है, उसकी फाइल उन्हें अभी मिली है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. इसे भी पढ़ें-दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-high-court-asked-why-the-word-jumla-is-used-for-pm-camel-came-under-the-mountain-what-does-it-mean-asked-umar-khalid-for-an-answer/">दिल्ली

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प्रार्थी भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. पिछली सुनवाई में उन्होंने अदालत को बताया था कि असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 21 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 4700 छात्रों का ही जारी किया गया. अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर JPSC से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और JPSC को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. इसे भी पढ़ें-तीन">https://lagatar.in/jharkhand-news_-dvc-will-do-power-distribution-and-revenue-collection-work-in-7-districts-in-three-months/">तीन

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