28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
इसके साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 21 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 4700 छात्रों का ही जारी किया गया. अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर JPSC से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 28 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इसे भी पढ़ें - बंधु">https://lagatar.in/ed-begins-investigation-against-tirkey-the-court-has-sentenced-in-the-disproportionate-assets-case/">बंधुतिर्की के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की, आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत ने सुनाई है सजा [wpse_comments_template]

Leave a Comment