Ranchi : असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को प्रार्थी विवेक हर्षिल के द्वारा दाखिल LPA पर सुनवाई हुई. उक्त याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, सुभाशीष रसिक सोरेन और सौरव अरुण ने पक्ष रखा. वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने JPSC से पूछा कि 186 अभ्यर्थियों में कितने लोगों का सर्टिफिकेट ITPI(इंस्टीट्यूट ऑफ़ टाउन प्लानर ऑफ़ इंडिया) 10/8/2020 से पहले का है या उसके बाद का. इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों के आवेदन पत्र भी दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी को होगी.
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विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी
बता दें कि एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर(इंडिया)में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी. इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए.लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह याचिका ख़ारिज कर दी थी. जिसके बाद अब डबल बेंच में LPA दायर की गई है.
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