Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े एक आपराधिक मामले में उसके सहयोगी रहे मोइज खान को राहत दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने मोइज खान की अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली. इस मामले में आवेदक मोइज ख़ान के ओर से उनके अधिवक्ता एम एस जाफरी ने पक्ष रखा. मामले को लेकर धनबाद के चिरकुंडा थाना में कांड संख्या 121/2026 दर्ज है.
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