Ranchi: राज्य में स्थित किसी भी चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मियों और संस्थानों के खिलाफ किसी तरह की हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सरकार ठोस कार्रवाई करेगी. कार्रवाई के तहत अधिकतम दो वर्ष की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. इसके लिए राज्य सरकार ‘झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023’ को विधानसभा से पारित कराएगी. ट्रायल सक्षम स्तर के न्यायालय के द्वारा किया जाएगा.
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अपराधी व्यक्ति को निजी चिकित्सा संस्थान की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत मूल्य की राशि (जो न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा) का भुगतान करना होगा. बुधवार को हुई हेमंत कैबिनेट बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी. इसमें होल्डिंग टैक्स निर्धारण, नगर निकाय चुनाव, बिजली बिल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ व वृद्ध कलाकारों का मानदेय बढ़ोतरी करना शामिल हैं.
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