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आजम खान को एक और मामले में हाईकोर्ट से मिली बेल, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे

Allahabad : यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने खान को जमानत दी है. यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे.

3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज हुआ था

3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस दर्ज किया गया था. इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है. वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज मुकदमा र्ज कराया था. बाद में यह केस रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/pooja-singhal-case-reaches-hc-ia-filed-demanding-cbi-probe-and-security-to-ed-office/">BREAKING

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87 मामलों में आजम खान की जमानत हो चुकी है

आजम खान के खिलाफ अब तक 88 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इनमें से 86 मुकदमे में उन्हें अलग-अलग अदालतों से पहले ही जमानत मिल चुकी थी. आज के मामले को मिलाकर 87 मामलों में आजम खान की जमानत हो चुकी है. जेल में रहते हुए यूपी के रामपुर से विधायक चुने गए आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद है. पिछले दिनों आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआई गवई की बेंच ने सुनवाई 11 मई के लिए टालते हुए कहा था कि हम हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहते हैं. जरूरी हुआ तो आदेश देंगे. अब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आजम खान को जमानत दी है. इसे भी पढ़ें - बाबूलाल">https://lagatar.in/babulal-again-left-shigufa-an-outsider-sought-rajya-sabha-seat-to-rescue-hemant-from-the-crisis-of-corruption/">बाबूलाल

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