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बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को बड़ी राहत, HC ने देवघर SDO का आदेश रद्द किया

 
Ranchi :  बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने देवघर एसडीओ के आदेश को रद्द करते हुए परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की नीलामी में खरीदी गयी संपत्ति का पोजिशन बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को देने का आदेश दिया. बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पिछले गुरूवार को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पक्ष रखा.

ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 में नीलामी में परित्राण मेडिकल को खरीदा था

दरअसल बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 में परित्राण मेडिकल को नीलामी में खरीदा था. इसके एवज में ट्रस्ट ने करीब 60 करोड़ दिये थे. डीआरटी (डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल) ने सेल सर्टिफिकेट जारी करते हुए ट्रस्ट को पोजिशन भी दे दिया था. लेकिन इस बीच देवघर एसडीओ ने यहां 145 की प्रोसिडिंग शुरू कर दी और सीआरपीसी की धारा 146 के तहत उस संपत्ति को अटैच कर लिया. [wpse_comments_template]
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