Ranchi: भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा के विलय को स्वीकृति देने के भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को प्रतिवादी बनाने का आग्रह स्वीकार कर उन्हें प्रतिवादी बनाया है. अब अदालत इस मामले में गर्मी छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा.
दरअसल वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा (JVM) के तीन प्रत्याशियों बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की जीत हुई थी. चुनाव में जीत के बाद जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था.
बाबूलाल मरांडी के इस फैसले का विरोध करते हुए दो विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए. बीजेपी में जेवीएम के विलय को भारत निर्वाचन आयोग ने सही माना. आयोग के इस फैसले को प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.
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