Search

 
 
 

बाबूलाल मरांडी के दल बदल का मामला, हाईकोर्ट गुरूवार को सुनाएगा फैसला

 
Ranchi: बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बिरंची नारायण द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई. हालांकि बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी है राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक अब इस मामले में हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विधानसभा की ओर से भी हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए दल बदल कानून पर दलीलें पेश की गई. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन इलेक्शन कमीशन की ओर से आकाशदीप कुमार,बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमन और बाबूलाल मरांडी की तरफ से अधिवक्ता आरएन सहाय ने पक्ष रखा.बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल पर लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए संज्ञान निरस्त करने के पक्ष में दलीलें दी गयी जिसपर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया की दल बदल के इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया संज्ञान संवैधानिक है और आर्टिकल 226 के तहत जब तक विधानसभा के न्यायाधिकरण में यह मामला लंबित है अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इसे भी पढ़ें- नियोजन">https://lagatar.in/supreme-court-refuses-to-stay-the-decision-of-jharkhand-high-court-on-planning-policy/9628/">नियोजन

नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार इस महत्वपूर्ण याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में लगभग 3  घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली इस दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की है. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर मूल याचिका में झारखंड विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनके दल बदल के मामले में लिए गए संज्ञान के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही