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NDPS एक्ट के आरोपी की जमानत 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS एक्ट के आरोपी प्रवीण पाठक को मिली जमानत रद्द कर दी है. जमानत रद्द करने की वजह ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के लिए निर्धारित तिथि पर आरोपी का हाजिर नहीं होना है.
 

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने NDPS एक्ट के आरोपी प्रवीण पाठक को मिली जमानत रद्द कर दी है. जमानत रद्द करने की वजह ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के लिए निर्धारित तिथि पर आरोपी का हाजिर नहीं होना है.
प्रवीण पाठक NDPS एक्ट के तहत 2021 में दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्त था. वह गांजा लेकर चल रही एक गाड़ी के पीछे पीछे दूसरी कार से चल रहा था. जनवरी 2021 में जांच पाठक को भी गिरफ्तार किया गया था. अभियुक्त की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसे चार अगस्त 2021 को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. 

हाईकोर्ट के इस आदेश के आलोक में ट्रायल कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था. NDPS के इस मामले में सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने फैसले सुनाने के लिए 15 मई 2025 की तिथि निर्धारित की थी. लेकिन वह सजा सुनाये जाने के लिए निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था. इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी.

न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और के. विनोद चंद्रन की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी ट्रायल को सहयोग नहीं कर रहा है. इस स्थिति के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा अभियुक्त को दी गयी जमानत रदद कर दी.

 

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